टेक्सटाइल PLI स्कीम राउंड 4: 1 नवंबर से आवेदन शुरू, टर्नओवर की सीमा घटाई गई
सरकार ने बुधवार को बताया कि कपड़ा मंत्रालय (टेक्सटाइल मिनिस्ट्री) टेक्सटाइल के लिए 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) स्कीम के तहत राउंड 4 के लिए आवेदन पोर्टल फिर से खोलने जा रहा है। इसके तहत 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
मंत्रालय ने स्कीम की 'पार्ट 2' कैटेगरी के तहत न्यूनतम टर्नओवर की शर्त को 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे MSME और मध्यम आकार की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए इसमें शामिल होना आसान हो जाएगा।
'पार्ट 2' कैटेगरी में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपये है, जबकि न्यूनतम टर्नओवर की शर्त को अब बदलकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम का उद्देश्य 'मैन-मेड फाइबर' (MMF) कपड़ों, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और ग्लोबल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
राउंड 4 के तहत मंजूर किए गए आवेदकों के लिए इस स्कीम की अवधि को वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ा दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि इस बढ़ी हुई अवधि का मकसद आवेदकों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने और उसे बढ़ाने के लिए निवेश और कामकाज के लिहाज से ज्यादा समय देना है।
स्कीम के राउंड 1, 2 और 3 में शामिल वे सभी कंपनियां, जिन्होंने अब तक कोई इंसेंटिव क्लेम नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे भी राउंड 4 में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें राउंड 1, 2 और 3 में दिए गए अपने मौजूदा आवेदनों को वापस लेना होगा।
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